789 Inner Lane, Holy park,
California, USA
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यशोदा लोक सोसाइटी गोवर्धन के पास शिवाल गांव में स्थित है यहाँ से गोवर्धन राधा कुंड बरसाना वृन्दावन कोसीकलां नन्द गांव बिलकुल आस पास में ही है,सोसाइटी आबादी के नज़दीक सरकारी काले रोड पर स्थित है,शिवाल क्षेत्र गोवर्धन के अंतर्गत आता है और गोवर्धन में विकाश कार्यों की एक लम्बी सूचि है जो की भविष्य में दिखना प्रारम्भ हो जायेगा ! यह निवेश करने के लिए एक उत्तम स्थान है और तो और बृजवासी बनने का सुख तो एक अलौकिक आनंद है ! आस पास चारों तरफ शुद्ध हवा पानी सुथरा माहौल है
आवासीय योजना के अंतर्गत यशोदालोक सोसाइटी के प्लॉट्स का आबंटन किया जायेगा,मार्किट से सस्ती और 60 महीने की बेहद आसान किश्तों में आवासीय प्लॉट्स पाने का मौका ! योजना की विस्तृत जानकारी के लिए सेल्स अधिकारी से संपर्क करके पूरी योजना को समझें और आवेदन करें निचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है
कृष्णलोक सोसाइटी नारी-सेमरी छाता के पास हाईवे के नज़दीक है और ये सोसाइटी भी सरकारी काळा रोड पर स्थित है आस पास दोनों तरफ पूरी आबादी बसी हुई ! आस पास कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है आने वाले समय में किराये इनकम की काफी संभावना है !
आवासीय योजना के अंतर्गत कृष्णलोक सोसाइटी के प्लॉट्स का आबंटन किया जायेगा,मार्किट से सस्ती और 60 महीने की बेहद आसान किश्तों में आवासीय प्लॉट्स पाने का मौका ! योजना की विस्तृत जानकारी के लिए सेल्स अधिकारी से संपर्क करके पूरी योजना को समझें और आवेदन करें निचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है
योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिक उठा सकते हैं।
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
प्लॉट का आवंटन लॉटरी प्रणाली या प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा।
आवंटन पत्र जारी होने के बाद तय समय के भीतर भुगतान करना होगा।
प्रति आवेदन शुल्क रु 2500 देय ड्रा में नाम न आने पर 100% वापिस कर दिया जायेगा 8 दिन के अंदर
प्लॉट की कीमत निर्धारित दरों के अनुसार होगी।
भुगतान एकमुश्त या आसान किश्तों में किया जा सकता है।
भुगतान में देरी पर जुर्माना या आवंटन रद्द किया जा सकता है।
प्लॉट का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
निर्माण के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा।
प्लॉट को निर्धारित अवधि से पहले बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
ट्रांसफर के लिए कंपनी की अनुमति आवश्यक होगी।
सभी कानूनी एवं प्रशासनिक शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।
कोई भी गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
कंपनी को योजना में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
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